
सोलन। पंजीकरण न करवाने पर जिला के सात निजी स्कूलों को विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। इसमें अधिकांश स्कूल का नाम जिला के प्रतिष्ठित स्कूलों में लिया जाता है। यदि समय रहते स्कूलों ने पंजीकरण नहीं करवाया तो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके तहत 01 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। जुर्माने की राशि प्रतिदिन 10 हजार रुपये बढ़ती जाएगी। नोटिस में विभाग ने जल्द पंजीकरण करवाने की हिदायत दी है। स्कूलों को अप्रैल माह के पहले सप्ताह में पंजीकरण करवाना होगा। शिक्षा अधिकार के तहत जिला के सभी निजी स्कूलों का पंजीकरण होना जरूरी है। नियमों की उल्लंघना करने वाले को विभाग की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाती है।
अप्रैल तक करवाएं पंजीकरण
प्रारंभिक शिक्षा विभाग सोलन की उपशिक्षा अधिकारी रेणुका कंवर ने बताया कि स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। स्कूलों को अप्रैल माह के पहले सप्ताह में पंजीकरण करवाने हाेंगे। यदि पंजीकरण नहीं करवाया तो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
